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खाद्य सुरक्षा मानक निर्देशों का अनुपालन जरुरी-एसडीओ

संचालक रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करें-एसडीओ

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। अभिहित अधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट अनंत कुमार (Anant Kumar) के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा 30 जुलाई को बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के गोमियां प्रखंड अंतर्गत गोमियां व साड़म बाजार के सभी खाद्य व्यवसायियों को भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया।

इस अवसर पर साड़म बाजार के कुछ दुकानों का नमूना संग्रह कर जांच हेतु लैब भेजा गया। मौके पर एसडीओ (SDO) ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु (पेय पदार्थ सहित) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दंडनीय अपराध है। जिसके तहत छह माह तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबार कर्ता एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरसों तेल में या किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट या ब्लेंडिग प्रतिबंधित है।

ब्लेंडेड सरसों तेल की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों में बिकनेवाले मिठाईयों के साथ डिस्पले बोर्ड के माध्यम से मिठाई में मिलाए गए खाद्य पदार्थों का पूर्ण ब्योरा वर्णित करना अनिवार्य होगा।

साथ ही खाने योग्य वस्तु की अंतिम तिथि भी वर्णित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को फूड लाइसेंस निबंधन प्राप्त करने, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कहा गया कि यह प्रक्रिया सतत् जारी रहेगा।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा बताया गया कि बोकारो जिला के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों का हाईजिन रैटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी होटल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की साफ-सफाई रखने एवं ताजा सामान बेचने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में 30 जुलाई को गोमियां प्रखंड के कुल 40 प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया।

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