बकरीद के मद्देनजर जिला शांति समिति की बैठक संपन्न

एस.पी.सक्सेना/रामगढ़ (झारखंड)। आगामी 21 जुलाई को इस्लाम मतावलंबीयों द्वारा मनाए जाने वाले बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु 19 जुलाई को जिला समाहरणालय सभागार में रामगढ़ जिला उपायुक्त माधवी मिश्रा (District deputy commissioner Madhavi mishra) की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त के अलावा जिला पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मौजूद सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गयी कि कोरोना के मद्देनजर बकरीद पर्व सभी लोगों के द्वारा अपने अपने घरों के अंदर रहकर ही मनाया जाना है।

इसके साथ ही किसी भी मस्जिद अथवा ईदगाह में लोगों के एक साथ जमा होकर भी नमाज अदा नहीं की जानी है। इसके अनुपालन हेतु उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों आदि को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को दिशा-निर्देशों के प्रति हैप्पी बकरीद जागरूक करने सहित अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों आदि को जल्द से जल्द अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन करने एवं उनके माध्यम से बकरीद के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी अधिकारियों को बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने एवं किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों व् अन्य धार्मिक स्थलों का नियमित रूप से दौरा कर प्रतिनिधियों को निर्देशों के प्रति जानकारी देने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिले के किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे तत्वरित जेल भेजा जाए।

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारियों सहित अन्य उपस्थित थे।

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