उपायुक्त ने डीएसओ को धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों का ख्याल रखने का दिया निर्देश
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह (Bokaro district deputy commissioner Rajesh singh) द्वारा 27 दिसंबर को जानकारी दी गयी कि जिले के कृषक मित्रों को खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत लाभ उठाने हेतु धान अधिप्राप्ति को सरल एवं सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। जिसका लाभ सभी किसान मित्र उठाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी धान की उपज का विक्रय कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी रौशन कुमार साह को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस दिशा में सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति को लेकर ऑनलाइन तथा ऑफ लाइन प्रक्रिया की जानकारी किसानों को दें। प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने की दिशा में कार्य करें ताकि जिले के किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल सके।
उपायुक्त राजेश सिंह ने बोकारो जिला के किसानों मित्रों को जागरूक करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2021 तक निबंधित किसान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर पैक्स में धान का विक्रय कर सकेंगे। साथ हीं साधारण धान 1868/- रूपये, ए ग्रेड धान 1888/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जायेगा। इसमें 182/- रूपये प्रति क्विंटल किसानों को बोनस भी मिलेगा। ऐसे में जिले के कृषकों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा किसान निबंधन कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निदेशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीदारी सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से हो, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और किसान उचित मूल्य पर अपना धान का विक्रय कर सके।
उपायुक्त ने बताया कि धान अधिप्राप्ति की योजना के सरलीकरण हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये है-●किसान अपना निबंधन ई-उपार्जन/बाजार एप्प के माध्यम से विधिवत् कभी भी करा सकते है।●पूर्व से निबंधित ऐसे किसान भाई, जिनका मोबाईल नम्बर/बैंक खाता में परिवर्तन हो गया है, E-uparjan Portal एवं Bazaar App में स्वयं सुधार कर सकते हैं।●Bazaar App को Google Play Store से Download किया जा सकता है।● वेबसाईट httsl/uparjan.jharkhand.gov.in अथवा www.jharkhand.gov.in-Department-Department of food Public Distribution-Advertisement से प्राप्त किया जा सकता है।●किसान का स्वयं पंजीकरण, उनके द्वारा समर्पित आवेदन की जाँच एवं अनुमोदन डीएसओ द्वारा एक सप्ताह में सम्पन्न करा लिया जाएगा।●निबंधित किसानों को धान बिक्री की तिथि एवं बिक्री केन्द्र (PPC) से संबंधित सूचना एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी।●धान का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित है:-●किस्म न्यूनतम समर्थन मूल्य बोनस कुल मुल्य साधारण धान 1868 + बोनस 182रु कुल 2050 प्रति क्विंटल निर्धारित है। साथ हीं ग्रेड ए धान 1888 रु प्रति क्विंटल+ बोनस 182 कुल 2070।
● धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये धान में नमी की मात्रा नमी मापक यंत्र से की जायेगी, जो 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।●धान क्रय के समय धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति के 48 घंटों के भीतर NEFT / RTGS / PFMS के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में कर दिया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान अधिकतम एक महीने के भीतर कर दिया जाएगा।●किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी(डीएसओ)/जिला प्रबंधक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से तथा विभागीय हेल्पलाईन 0651-2341038, एवं PGMS हेल्पलाईन 1967/18002125512 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सरकारी धान खरीद के समय 50 प्रतिशत का तत्काल भुगतान निर्धारित है।
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