सील करने का था निर्देश, तोड़फोड़ का नहीं-डीसी
रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो के सिटी सेंटर सेक्टर चार में अतिक्रमण हटाने को लेकर बीएसएल और व्यापारियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है।
ज्ञात हो कि बीते 11 सितंबर को बीएसएल के सुरक्षा विभाग ने दुकानों के बाहर गलियारे में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई जगह हथौड़ा चलाया। बीएसएल के तोड़क कार्रवाई से नाराज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल 12 सितंबर को बोकारो जिला उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा से मिला और पूरे मामले की शिकायत की।
बताया जाता है कि व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बीएसएल प्रबंधन ने बिना पूर्व सूचना दिए ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, मामले में उपायुक्त के बयान के बाद कार्रवाई पर नया सवाल खड़ा हो गया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों को तीन नोटिस देने तथा इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर दुकान सील करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ का कोई आदेश नहीं दिया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब डीसी का आदेश दुकान सील करने का था, तो बीएसएल ने हथौड़ा किसके आदेश पर चलाया?
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