ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। विधानसभा उपचुनाव के निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी करते ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसडीओ बेरमो ने आवश्यक बैठक किया।
अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने बताया कि अब बेरमो विधानसभा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। जो 29 सितंबर (September) के दोपहर से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार के चुनाव प्रचार प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस व भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रत्याशी, समर्थक व कार्यकर्ता समेत आमजन एवं मतदाता फेस मास्क लगाएंगे और शारीरिक दूरी का पालन करेंगे।
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