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इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को लेकर सोनपुर में 144 के तहत निषेधाज्ञा

आगामी 2 फरवरी से 13 फरवरी तक संचालित होगी परीक्षा

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में सोनपुर अनुमंडल के छह परीक्षा केन्द्रों पर आगामी 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाले इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को लेकर सोनपुर अनुमंडल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।

सोनपुर के अनुमंडल पदाधिकारी श दंडाधिकारी स्निग्धा नेहा ने कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन एवं परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के चहारदीवारी से 500 गज की परिधि में परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से परीक्षा समाप्ति तक किसी प्रकार का नाजायज मजमा बनाकर या लगाकर एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने 31 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार का नाजायज मजमा बनाकर या लगाकर परीक्षा केन्द्र से 500 गज की परिधि में एकत्रित होने पर पाबंदी होगी।

कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी प्रकार का हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, कारतूस, लाठी, भाला, गड़ासा, तलवार, फरसा आदि लेकर नहीं घूम सकते हैं। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, वृद्ध के सहायतार्थ लाठी एवं दिव्यांगों की वैशाखी एवं सरकारी कार्य में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के धरना – प्रदर्शन व जुलूस इत्यादि नहीं निकालेगा। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के आस-पास संचालित किए जा रहे फोटो कॉपियर दुकान को परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्ति तक (परीक्षा अवधि में) बंद रखेंगे। साथ ही प्रातः 8 बजे से सोनपुर में सभी कोचिंग सेन्टर बंद रहेंगे। इसके लिए सोनपुर पुलिस निरीक्षक-सह- थानाध्यक्ष को जिम्मेवारी सौंपी गई है।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पाबंदी होगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वाहन नियंत्रण अधिनियम 1955 की धारा-3 में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में यंत्र की जप्ती की कार्रवाई की जायेगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश दिनांकः 2 फरवरी के प्रातः काल से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी माना जाएगा।

इस आदेश के उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं एवं प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जानकारी के अनुसार जिन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का संचालन होगा उनमें शिशु संघ उच्च विद्यालय सोनपुर, राम सुन्दर दास महिला महाविद्यालय सोनपुर, एस.पी.एस. सेमिनरी सोनपुर, मैक्सवेल हाई स्कूल बैजलपुर, कन्या उच्च विद्यालय,m पहाड़ीचक, शिव दुलारी उच्च विद्यालय सोनपुर शामिल हैं। ये परीक्षा दो पालियों में (पूर्वा. 9.30 बजे से अप. 12.45 बजे तक एवं द्वितीय पाली अप. 2 बजे से अप. 5.15 बजे तक) संचालित की जायगी।

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