ओआरएस को ले ड्रग एंड केमिस्ट एसोसियेशन व् चेम्बर ऑफ कामर्स की बैठक
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। सिविल सर्जन बोकारो के कार्यालय सभागार में 10 नवंबर को ड्रग एण्ड केमिस्ट एसोसियेशन एवं चेम्बर आफ कामर्स के साथ बैठक की गई। अध्यक्षता सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी डॉ अभय भूषण प्रसाद ने की।
बैठक में उपस्थित सभी दुकानदारों को बताया गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने किसी भी खाद्य लेवल पर ओआरएस (ओरल रिहाईड्रेशन साल्ट) शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दिया गया है। सभी दुकानदार से कहना है कि अगले 15 दिनों के अन्दर अपने दुकानों से ओआरएस से संबंधित पेय पदार्थ यथा ओआरएसएल, ओआरएसएल प्लस, ओआरएस एडवांज केयर प्लस एक्टिव+, ओआरएस एडवांज केयर इलेक्ट्रॉलिट, ओआरएसएफआईटी टीएम, ओआरएसएक री हैदड्राट इलेक्ट्रॉलिट, नुट्रियर्स एप्पल एनरिचड, पेपर बोट स्विंग जूसी ओआरएस, डॉ रेड्डीस रेबालांज विटर्स, फ्रूटर्स आदि अपने अपने दुकानों से हटा दें।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने बताया कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नामकरण/ट्रेडमार्क में ओआरएस शब्द का प्रयोग चाहे वह फल आधारित, गैर कार्बोनेटेड हो या पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करता है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों यथा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि उक्त कानून का पालन करें। उक्त आदेश का अनुपालन यदि कोई भी दुकानदार नही करता है तो ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 और 53 के तहत दस लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी एनसीडी डॉ सुधा सिंह, जिला वीवीडी पदाधिकारी डॉ रेनू भारती, औषधी निरीक्षक पुतली विलुंग, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा, उपाधीक्षक अनुमण्डलीय अस्पताल बोकारो, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रविशंकर, जिला डाटा प्रबंधक कंचन, ड्रग एंड केमिस्ट एसोसियेशन एवं चेम्बर आफ कामर्स बोकारो के सदस्यगण उपस्थित थे।
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