Advertisement

सरकार तीन दिनों तक संध्या से सुबह तक बंद रखने का आदेश दे शराब दुकान-नायक

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन शराब की दुकानों एवं बार को शाम छह बजे से सुबह छह तक के लिए बंद करने का आदेश निर्गत करें झारखंड सरकार।

आदिवासी-मूलवासी जनाधिकार मंच के केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने 28 सितंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित सचिव उत्पाद व मद्य निषेध मंत्रालय, जिला उपायुक्त व रांची जिला प्रशासन को ईमेल संदेश प्रेषित कर मांग की है।

प्रेषित ईमेल संदेश में नायक ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी, नवमी व दशमी के दिन शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी आदेश निर्गत करे। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति को प्रशासनिक स्तर पर विधि -व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने के प्रति आश्वस्त किया जाना सराहनीय है। लेकिन अष्टमी, नवमी व दशमी के दिन शराब की दुकानें खुली रहने से पूजा पंडालों के आसपास शराबियों के जमावड़े की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में विधि-व्यवस्था खराब होने और शांति भंग होने की भी आशंका बनी रहेगी।

नायक ने कहा कि शहर में अधिकतर पूजा पंडालों के 25 से 50 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें हैं। कुछ ऐसे भी पूजा पंडाल हैं जो बिल्कुल शराब दुकान के निकट स्थित हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड की राजधानी रांची शहर की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक के समीप दुर्गा बाड़ी के पास, रातू रोड के आरआर स्पोर्टिंग पूजा पंडाल के निकट, हिनू में आइलेक्स के बगल में पूजा पंडाल के पास, बिरसा चौक हटिया स्टेशन रोड में दुर्गा पूजा पंडाल के निकट, सिंह मोड़ में, हटिया में, एचईसी सेक्टर टू, जेपी मार्केट, धुर्वा बस स्टैंड के समीप पूजा पंडालों के निकट ही शराब की दुकानें अवस्थित है।

उन्होंने बताया कि जैसा कि मालूम है कि दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी, नवमी व दशमी के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में शराब दुकानों के निकट शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा के संपन्न कराने में बाधक हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है की विशेष रूप से दुर्गा पूजा के अवसर पर अष्टमी, नवमी व दशमी तीन दिन तक शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित की जाए, ताकि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के अलावा शहर में अवस्थित विभिन्न स्थानों पर बार संचालित किया जाता है। उक्त अवधि में बार में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जाए। इससे शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न हो सकती है।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *