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छात्रों की सुरक्षा में उतरी वडाला आरटीओ कड़े कदम उठाने की तैयारी

विभागीय आदेशों को नजरंदाज करने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुश्ताक खान/मुंबई। पूर्व प्रादेशिक परिवहन विभाग के वडाला क्षेत्रीय कार्यालय’ (RTO) की अधिकारी पल्लवी श.कोठावदे ने अपने परिसर के लगभग सभी स्कूलों को 27 जनवरी 2025 नोटिस भेजकर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक करने की अपील की थी। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी पूर्व प्रादेशिक परिवहन विभाग की हद में आने वाले स्कूलों ने उक्त नोटिस पर ध्यान नहीं दिया, इसका दूरगामी नतीजा स्कूलों और उसके छात्रों के अभिभावकों को भुगतना पड़ सकता है। चूंकि पूर्व के दिनों में छोटी -बड़ी स्कूल बसों की दुर्घटनाओं के समय दोषियों पर कार्रवाई या जवाबदेही तय करने में विभागीय अधिकारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मौजूदा समय में बिना अनुमति कोई भी किसी पुरानी -धुरानी वाहन लेता है और छात्रों को भेड़ बकरी की तरह ठूंस ठूंस कर स्कूलों में ले जाने लाने में लग जाता है। जो कि मोटर वाहन विभाग अधिनियम के खिलाफ है।

गौरतलब है कि वडाला क्षेत्रीय कार्यालय’ की महिला अधिकारी पल्लवी श.कोठावदे ने स्कूलों याद दिलाया है कि राज्य सरकार द्वारा 2011 में 22.03.2011 को जारी अधिसूचना में कई मुद्दों पर जोर दिया गया था। उक्त अधिसूचना में छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल और खेल प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को हिदायत दी गई थी। उक्त अधिसूचना की धारा 5(1) के अनुसार, ज़िला सुरक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। उक्त समिति छात्रों की सुरक्षा और स्कूल आने-जाने के परिवहन की समीक्षा के लिए एक जिला बस सुरक्षा समिति होगी, जिसमें प्रत्येक स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में एक स्कूल परिवहन समिति भी होगी, जो छात्रों के लिए सुरक्षित परिवहन, परिवहन शुल्क, बस स्टॉप निर्धारण और वाहन दस्तावेजों के सत्यापन जैसे मामलों पर विचार करेगी।

गौर करने वाली बात यह है कि अधिसूचना की धारा 5(2) के अनुसार, प्रत्येक स्कूल के लिए एक स्कूल परिवहन समिति होगी। स्कूल परिवहन समिति की बैठक प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने से पहले तीन महीने में कम से कम एक बार होगी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल समिति की अध्यक्षता उस स्कूल के प्रधानाचार्य करेंगे, अभिभावक-शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र का यातायात निरीक्षक या पुलिस निरीक्षक, उस क्षेत्र का मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक मोटर वाहन निरीक्षक, शिक्षा निरीक्षक, बस ठेकेदार का प्रतिनिधि और स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधि समिति में शामिल होंगे।

Tegs: #preparations-to-take-strict-steps-in-the-security-of-students

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