Advertisement

सारण पुलिस ने किया हथियार सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़

असलहे के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला मुख्यालय छपरा के नगर थाना और भगवान बाजार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते 29 जुलाई को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

सारण के आरक्षी अधीक्षक (एसपी) डॉ कुमार आशीष ने 30 जुलाई को प्रेस वार्ता में उपरोक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त कार्रवाई के क्रम में पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा कारतूस, 1 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है।

एसपी ने बताया कि बीते 29 जुलाई को वाहन चेकिंग के क्रम में संदेह के आधार पर एक संदिग्ध को रोककर आवश्यक पुछताछ एवं जांच की गयी। जांच के क्रम में जिला के हद में भगवाना बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार रहिवासी मेराजुद्दीन खान के पुत्र संदिग्ध इंतेखाब खान के मोबाइल के व्हाट्सएप पर अवैध हथियार के संबंध में चैट एवं फोटो प्राप्त हुआ।

जिसके संबंध में उससे पुछताछ की गयी। संदिग्ध द्वारा बताया गया कि यह उसके पिता एवं जिसके साथ व्हाट्सएप चैट की जा रही थी, सभी मिलकर हथियार की खरीद-बिक्री करते हैं तथा मेरे द्वारा कुछ हथियार उसे बेचने के लिए दिया गया है। आरोपी इंतेखाब के निशानदेही पर व्हाट्सएप चैट में शामिल जिला के हद में छपरा नगर थाना क्षेत्र के कटहरी बाग रहिवासी संजय जयसवाल के पुत्र किशन जयसवाल के घर विधिवत छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में 3 हथियार (देशी कट्टा-2, देशी पिस्टल -1), जिन्दा कारतुस-5 एवं एक मिस फायर हुआ कारतुस बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल तथा एक मोबाईल बरामद किया गया।

एसपी ने बताया कि बरामद हथियार के बारे में आरोपी किशन जयसवाल से पूछताछ किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि हथियार इंतेखाब खान और उसके पिता गुड्डु खान के पास से लाया गया है, जिसे मेरे द्वारा खरीद बिक्री की जाती है। बताया कि किशन के निशानदेही पर गुड्डु खान के घर भगवान बाजार थाना के सहयोग से छापामारी कर 2 फायर किया खोखा बरामद किया गया, साथ हीं किशन के घर पुनः छापामारी कर एक देशी पिस्टल एवं 2 जिन्दा कारतुस बरामद किया गया।

उन्होंने बताया कि उक्त सभी बरामद अवैध हथियार, मोबाइल एवं मोटरसाइकिल को विधिवत जप्त कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा नगर थाना में 30 जुलाई को कांड क्रमांक-448/25 बीएनएस की धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *