मढ़ौरा अंचलाधिकारी पर ₹1000 का आर्थिक दंड लगाने का निर्देश
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने एक जून को जिला मुख्यालय छपरा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने कई शिकायतों का निवारण भी किया।
जानकारी के अनुसार डीएम समीर ने लोक शिकायत के कुल 14 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 5 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 9 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
बताया जाता है कि परिवादी किरण देवी के अतिक्रमण सम्बन्धी मामले में सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी मढ़ौरा द्वारा संदर्भित स्थल पर से अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण सीओ पर ₹1000 का आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। कहा कि लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।
![]()













Leave a Reply