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दहेज हत्या मामले में सिद्ध दोषी पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को सजा मुकरर की है।

अदालत द्वारा दहेज हत्या के आरोप में कसमार थाना क्षेत्र के जम्हर रहिवासी छत्रू कुमार महतो को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सूचक गिरिडीह जिला के हद में पांडेयडीह रहिवासी विश्वनाथ महतो ने कसमार थाना प्रभारी के समक्ष 21 सितम्बर 2021 को बयान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री की शादी छत्रू कुमार महतो के साथ 15 जुलाई 2020 को हुई थी। उसकी पुत्री को उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। कहा गया कि 16 सितम्बर 2020 को अभियुक्त ने दो लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर सूचक की बेटी संगीता के साथ मारपीट करते थे।

इस दौरान 20 सितम्बर 2021 को अमित कुमार महतो द्वारा फोन से सूचना दिया गया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद सूचक कसमार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो पाया कि उसकी बेटी बेड पर लेटी हुई थी और गले में दबा हुआ निशान था। सूचक की बेटी संगीता सात माह की गर्भ से थी।

आरोप था कि अभियुक्त छत्रू कुमार महतो का एक लड़की के साथ गलत सम्बन्ध था। दोनों ने मिलकर दो दिन पहले सूचक की पुत्री के साथ मारपीट की थी। सूचक की पुत्री संगीता ने 20 सितम्बर 2021 को फोन से मारपीट की जानकारी दी और कुछ समय बाद अमित कुमार महतो ने फोन से सूचना दी कि उनकी पुत्री की मौत हो गई है।

आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त छत्रू कुमार महतो को दहेज हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा सजा मुकरर किए जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह और सूचक के अधिवक्ता बिनोद कुमार गुप्ता ने मामले में बहस की।

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