नदियों से बालू उठाव पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रोक

एनजीटी के निर्देश पर बोकारो जिला प्रशासन का कड़ा फैसला

रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला प्रशासन ने मानसून सत्र को देखते हुए जिले के सभी नदी बालू घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 10 जून से आगामी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

बोकारो जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अजय नाथ झा ने 9 जून को प्रेस को जानकारी दी। साथ हीं कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के निर्देश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है।

इस दौरान कैटेगरी वन सहित सभी नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले सरकारी या पंचायत अधीन संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि इस अवधि में किसी भी हाल में बालू का उठाव न हो।

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