माह मई में हत्या, महिला उत्पीड़न सहित 460 कांडो में 601 में अभियुक्तों को सजा

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला में विगत माह मई में हत्या, महिला उत्पीड़न, एनडीपी०एस, मद्य निषेध, चोरी, जेजेबी एवं मारपीट सहित कुल 460 कांडो में 601 मामलों में कांड से जुड़े अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारण द्वारा 7 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में माह मई में सारण जिला के हद में विभिन्न थाना क्षेत्र में घटित अपराध के गंभीर शीर्ष हत्या, महिला उत्पीड़न, एनडीपीएस, मद्य निषेध, चोरी एवं मारपीट के कांडों में न्यायालय में तत्परता से सामान्य एवं त्वरित विचारण के कांडों में साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी गयी।

इस क्रम में न्यायालय के सहयोग से हत्या में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, महिला उत्पीडन के 2 कांड में 2 अभियुक्त को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, एनडीपीएस के एक कांड में 2 अभियुक्तों को 3 वर्ष 10 माह एवं 18 दिनों का सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपए का अर्थ दंड, मद्य निषेध के एक कांड में 2 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड, चोरी के एक कांड में एक अभियुक्त को 2 वर्ष 8 माह एवं एक दिन का सश्रम कारावास तथा 1200 रुपए का अर्थ दंड, मारपीट के 2 कांड में 7 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा मारपीट के एक कांड में एक अभियुक्त को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं मारपीट के ही एक अन्य कांड में एक अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दिलवायी गयी है।

वहीं अन्य मद्यनिषेध के सनहा एवं कांडों तथा जेजेबी न्यायालय से संबंधित 450 कांडों में कुल 583 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड एवं 3 माह, 4 माह, 6 माह इत्यादि का कारावास की सजा सुनाई गयी है। इस प्रकार कुल 460 कांडों में 601 अभियुक्तों को सजा दिलाई गयी है।
हत्या, महिला उत्पीड़न, एनडीपीएस, मद्य निषेध, चोरी एवं मारपीट से संबंधित कांडो में दिलायी गयी सजा वाले कुछ चर्चित मामलों में सारण जिला के हद में गरखा थाना कांड क्रमांक-313/21 धारा 302/34 भादवि में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, जिनमें अभियुक्त रानू रावत एवं विश्वकर्मा रावत शामिल है।

मांझी थाना कांड क्रमांक- 37/02, धारा 498 (ए) भादवि में एक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जिसमें अभियुक्त करीमुद्दीन खां शामिल हैं। दाउदपुर थाना कांड क्रमांक-171/16, धारा 498 (ए) भादवि में एक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जिसमें अभियुक्त मो. अली शामिल है। अमनौर थाना कांड क्रमांक-74/98, धारा 307/34 भादवि में एक अभियुक्त को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है।

जिसमें अभियुक्त टुनटुन प्रसाद शामिल हैं। मशरख थाना कांड क्रमांक-106/09, धारा 307/149 भादवि में 6 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जिसमें अभियुक्त रघुनाथ महतो, भोला महतो, रमेश महतो, सुग्रीव महतो, नागेश्वर महतो तथा श्रीराम महतो शामिल हैं। डोरीगंज थाना कांड क्रमांक- 150/21, धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट में 2 अभियुक्तों को 3 वर्ष 10 माह एवं 18 दिनों का सश्रम कारावास तथा ₹10,000-10,000 हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जिनमें अभियुक्त राजेन्द्र राय, गुड्डू राय शामिल हैं।

इसी प्रकार दाउदपुर थाना कांड क्रमांक- 146/02, धारा 307/325/323/324/34 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जिनमें अभियुक्त जतन राम शामिल हैं।
छपरा रेल थाना कांड क्रमांक-238/22, धारा 379/411 भादवि में एक अभियुक्त को 2 वर्ष 8 माह एवं 1 दिन का सश्रम कारावास तथा 1200 रू० जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जिसमें अभियुक्त पिंटु यादव शामिल है।

गरखा थाना कांड क्रमांक-32/10, धारा 307/149 भादवि में एक अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जिसमें अभियुक्त मिथलेश सिंह शामिल हैं। रसूलपुर थाना कांड क्रमांक-78/22, धारा 30 (ए) बिमनि अधिनियम में 2 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹ एक-एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जिनमें अभियुक्त परमात्मा मांझी एवं रविशंकर मांझी शामिल है।

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