ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में रांची के अरगोड़ा थाना अंतर्गत हरमू हाउसिंग कालोनी रहिवासी विनोद कुमार को छह महीने की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
बताते चलें कि कांड के परिवादी बेरमो प्रखंड के हद में अपर बंगला जारंगडीह रहिवासी महादेव गोराई ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था। दाखिल परिवाद में कहा गया था कि अभियुक्त विनोद कुमार ने परिवादी को रांची में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के नाम पर बीस लाख रुपए लिया था।
मगर जमीन नहीं मिला तो रुपया लौटाने के लिए बोला तो अभियुक्त ने दस दस लाख रुपए का दो चेक दिया, जिसे बैंक में जमा किया गया। बैंक द्वारा खाता में अपर्याप्त राशि बता कर चेक बाउंस कर दिया गया। तब परिवादी ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
दोनो पक्ष के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाह और उनके अधिवक्ता के द्वारा बहस सुनने के बाद एसीजेएम प्रजापति ने अभियुक्त विनोद कुमार को छह महीने की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त विनोद कुमार के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादी महादेव गोराई की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने मामले में बहस की।
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