चेक बाउंस के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने किया बरी

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। चेक बाउंस के एक मामले में बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम द्वारा आरोपी चास रहिवासी पिंटू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया।

जानकारी के अनुसार इस मामले मे दुग्दा रहिवासी राजेश कुमार यादव द्वारा तेनुघाट न्यायालय मे यह कहते हुए चेक बाउंस का वाद दायर किया गया था कि उसके साफ्ट कोक प्लान्ट को किराए पर चलाने हेतु एक एकरारनामा के तहत आरोपी तीन लाख का चेक दिया था, जिसे भुगतान के लिए वादी द्वारा बैंक मे डाला गया। किन्तु आरोपी के खाते मे रकम नहीं होने के कारण चेक बाउंस कर गया।

मामले में दोनों पक्षों द्वारा गवाह और कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाह और बहस सुनने के बाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की अदालत ने आरोपी पिंटू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार तिवारी ने बहस की।

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