जिला दंडाधिकारी अमन समीर ने जारी किया आदेश
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। संपूर्ण सारण जिले में व्याप्त ठंड एवं शीत लहर को देखते हुए सारण के जिला दंडाधिकारी अमन समीर ने 5 जनवरी को जिला के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 8 तक पठन -पाठन कार्य प्रतिबंधित कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी सारण के आदेशानुसार विशेष रूप से प्रातःकालीन तथा संध्या समय में कम तापमान की वजह से जारी शीत लहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस तरह जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) की वर्ग 8 तक की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि वर्ग 9 से उपर की कक्षायें समुचित एहतियात बरतते हुए पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3.30 बजे के बीच संचालित की जायेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा।
152 total views, 1 views today