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जानलेवा हमला मामले में एक को तीन वर्ष की सजा, दो की हुई रिहाई

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट स्थित व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार मामला जिला के हद में कसमार थाना क्षेत्र के टांगटोना गांव का है। इस संबंध में टांगटोना रहिवासी सरिता कुमारी ने स्थानीय थाना में बयान दर्ज कराया था कि बीते एक जून 2022 को उनके पति संजय कुमार अपने मकान की मरम्मत का कार्य करा रहे थे। वह दरवाजे पर खड़ी होकर कार्य देख रही थीं। तभी पड़ोसी सुदीप महतो, उसकी पत्नी प्रमिला देवी और भाई राजेश महतो गाली-गलौज करते आए और मकान का कार्य करने से मना करने लगे।

कहा गया कि जब उसके पति ने उपरोक्त को रोकने की कोशिश की तो सुदीप महतो छत पर चढ़ गए और उनके पति के साथ हाथापाई करने लगे। आरोप है कि जान मारने की नीयत से सुदीप महतो ने उनके पति को छत से नीचे पीसीसी सड़क पर धक्का दे दिया, जिससे उनका सिर फट गया। इसके बाद दोनों भाई नीचे आकर छाती पर चढ़ गए और हाथ-पैर से कुचलने लगे। इस दौरान प्रमिला देवी कह रही थी कि जान से मार दो, छोड़ना नहीं। इससे उनकी हालत और नाजुक हो गई।

आवेदन के अनुसार सूचिका के रोने-चिल्लाने पर आसपास के रहिवासी जमा हुए, जिसके बाद घायल को एंबुलेंस से कसमार अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने रांची रेफर कर दिया। सुचिका के बयान के आधार पर कसमार थाना में कांड कर्मा 48/22 दर्ज किया गया था। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्र वाद संख्या 93/2023 जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज कुमार के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुदीप महतो को तीन वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता रितेश कुमार जायसवाल द्वारा सजा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने हेतु आवेदन दिया गया, जिसके बाद आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया। वहीं साक्ष्य के अभाव में राजेश महतो एवं प्रमिला देवी को बरी कर दिया गया।

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