सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई अयोध्या की सुनवाई, फैसला सुरक्षित

साभार/ नई दिल्ली। 40 दिनों में अयोध्या मामले की सुनवाई आज पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तय वक्त से एक घंटे पहले आज सुनवाई पूरी हो गई। शाम 4 बजे ही सुनवाई को पूरा कर लिया गया। माना जा रहा है कि 23 दिन बाद इसका फैसला आ जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से किसी तारीख का एलान नहीं किया है।

आज हुई सुनवाई में सभी पक्षों ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता बाली 5 जजों की बेंच के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। कल मंगलवार को ही चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों से आज दलील खत्म करने के लिए कहा था। पांच जजों की बेंच इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रही थी। इससे पहले बेंच ने कहा कि अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई का समापन आज शाम पांच बजे हो जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 6 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। बेंच में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस (सीजेआई) ने कहा, ”राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में रोजाना सुनवाई का शाम पांच बजे समापन हो जाएगा।” चीफ जस्टिस ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस मामले में सुनवाई आज ही पूरी होगी। आज कई पक्षों ने दलील सुने जाने के लिए और अधिक समय की मांग की। जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ठुकरा दिया।

पिछले 39 दिनों में सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने-अपने पक्ष रखे हैं। सुनवाई अयोध्या की विवादित जमीन को लेकर हो रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां रामलला का जन्म हुआ था इस कारण इस जमीन पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष यहां मस्जिद बनाने की मांग कर रहा है। इस बीच सूत्रों ने जानकारी दी है कि मध्यस्थता पैनल ने एक सेटलमेंट रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन के बदले कहीं और जगह दिए जाने पर सहमत हुआ है।

हालांकि इस तरह की खबरों को लेकर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अपील वापस लिए जाने की खबरों पर कहा कि मुझे सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अपील वापस लेने की कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले और दिवाली को देखते हुए यूपी सरकार ने शहर में धारा 144 लगा दी है। इसके तहत एक साथ चार लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. अयोध्या में धारा 144 दस दिसंबर तक लागू रहेगी।

 615 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *