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रेप और यौनशोषण के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

वैशाली जिला न्यायालय का फैसला

गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिला (Vaishali district) मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पास्को आशुतोष कुमार झा के न्यायालय द्वारा बीते 22 अप्रैल को नावालिग युवती से रेप और यौनशोषण के अपराध में दो अभियुक्तों को जीवन के अंतिम सांस तक सश्रम कारावास का दण्ड सुनाया।

मामला वैशाली जिला के हद में पातेपुर थाना के ग्राम मौदह बुजुर्ग का है। जिसमें इसी गांव के संजीत पासवान ने अपनी भाभी के सहयोग से अपने पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया।

रेप पीड़िता को ब्लैक मेल कर भाभि संगीता देवी के घर मे उसका महीनों यौन शोषण किया और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे सदर अस्पताल हाजीपुर (Sadar Hospital Hazipur) लाया गया। पीड़िता की चाची ने महिला थाना हाजीपुर में उपरोक्त घटना को लेकर 21 अक्टूबर 2020 को पुलिस में तहरीर देकर मामला दर्ज करायी।

महिला थाना ने मामले में सज्ञान लेते हुए अभियुक्त संजीत पासवान, संगीता देवी और उसकी लुटरी अचल कुमारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, 506/34 और पास्को की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत काण्ड संख्या 42/20 दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने हाजीपुर सदर अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया।

न्यायालय में उपरोक्त कांड की त्वरित सुनवाई की गई। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी संजीत पासवान और संगीत देवी को दोषी पाते हुय दोनों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 10 लाख रुपये भरण पोषण के रूप मे देने का आदेश दिया। साथ ही पीड़िता के वंश के नाम 15 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट के आदेश के साथ अभियुक्त संजीत पासवान की संपत्ति में एक हिस्सा भी देने का आदेश दिया।

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