जांच में चिन्मया विद्यालय के 4 बसों के कागजातों में कमी पाई गई-डीटीओ
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। सुप्रीम कोर्ट समिति (Supreme Court Committee) के सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग के निर्देश के आलोक में 22 अप्रैल को बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में पत्थरकट्टा चौक पर कई स्कूली बसों की सघन जाँच की गई।
जांच में चिन्मया विद्यालय, श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीजीपीएस स्कूल के तहत चलनेवाली बसें एवं छोटी वाहन शामिल है। जिसमें चिन्मया विद्यालय के चार बसों के कागजातों में कमी पाई गई, जिसके कारण बस को रोक के रखा गया। उक्त जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) संजीव कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि उक्त सभी बसों एवं छोटी वाहनों में उपस्थिति पंजिका, मान्य प्राथमिक उपचार बक्सा, सुरक्षित आपातकालीन दरवाजा, सेफ्टी किट, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस अटेंडेंस एवं अन्य कई मानकों का अभाव पाया गया। जो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के आदेश का घोर उल्लंघन है।
डीटीओ (DTO) ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल बसों के लिए मानको एवं नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि स्कूल बसों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि चिन्मया विद्यालय एवं संत जेवियर स्कूल के प्रबंधक को सर्वोच्च न्यायालय कमिटी सड़क सुरक्षा (Supreme Court Committee on Road Safety) एवं परिवहन विभाग के आदेश का उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है।
साथ ही संत जेवियर स्कूल के बसों के परिचालन देखने वाले स्कूल प्रबंधक को जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर अभिभावक के साथ बैठक कर मामले को दूर करें, अन्यथा स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जाँच के दौरान परिवहन विभाग के कर्मी, सड़क सुरक्षा कर्मी आदि शामिल थे।
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