दहेज हत्या के आरोप में न्यायालय द्वारा पति को दस साल की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। आखिरकार दहेज के दानवो को उसकी किये की सजा न्यायालय ने मुकरर कर दिया। पत्नी को दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को दोषी पाते हुए बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय ने दहेज हत्या के आरोपी राजेश कुमार नायक को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मालूम हो कि धनबाद जिला के हद में हरिहरपुर थाना क्षेत्र रहिवासी डूटन साव ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद पत्र 104/2018 दर्ज कर बताया कि उसकी पुत्री लक्ष्मी की शादी 8 सितंबर 2016 को बोकारो जिला के हद में नावाडीह प्रखंड के भेंडरा रहिवासी राजेश कुमार नायक के साथ हुई थी। शादी के समय शामर्थ्य के अनुसार पुत्री के ससुराल वालों को उपहार दिया गया था।

शादी के बाद 5- 6 महीना तक ससुराल में वह ठीक से रही। उसके बाद उसके पति और ससुराल वाले दहेज में हीरो होंडा बाईक की मांग करने लगे। जब उसने कहा कि उसके पिता काफी गरीब है। वे कहां से रुपया दे सकेंगे। इसके बाद ससुराल वाले मिलकर उसके साथ गाली गलौज और दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे।

जानकारी मिलने के बाद सूचक जब जाकर अपने पुत्री के ससुराल वालों को समझाया, तब कुछ दिनों तक ठीक से रखे। मगर फिर उसके बाद फिर से उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी पुत्री को एक पुत्री हुई। उसके बाद सुसराल वाले पुनः उसकी पुत्री से नफरत करने लगे और दहेज में एक लाख रुपया लाने की मांग करने लगे।

इस दौरान उससे गाली गलौज और दहेज के लिए प्रताड़ित करते लगे। साव ने कहा कि 16 नवंबर  2017 को पता चला कि 15 नवंबर 2017 की सुबह उसकी पुत्री को ससुराल वाले किरासन तेल डालकर जला दिया है। जानकारी मिलने के बाद जब वह आदित्य सेवा सदन अस्पताल चास जाकर देखा तो उसकी पुत्री पूरी तरह से जली हुई थी।

उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया। जहां इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। उसके बाद उस परिवाद पत्र को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के न्यायायिक पदाधिकारी द्वारा जांच साक्ष्य के लिए नावाडीह थाना भेजा गया। यहां नावाडीह थाना कांड संख्या 25/18 दर्ज किया गया।

कहा गया कि नावाडीह थाना से जांच साक्ष्य के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्रवाद संख्या 367/18 स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय ने अभियुक्त राजेश कुमार नायक को दहेज हत्या के मामले मे दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास और दहेज प्रथा के मामले में दो साल की सजा सुनाई है।

दोनों सजाए एक साथ चलेगी। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त राजेश कुमार नायक को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

 

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