संयोगिणी द्वारा स्कूली बच्चों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान

कार्यक्रम में यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी के बारे में दी गई जानकारी 

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला के हद में बेरमो प्रखंड के संडे बाजार स्थित सीसीएल अनुदानित शिशु विकास विधालय प्लस हाई स्कूल में 21 दिसंबर को कैलाश सत्यर्थी द्वारा संचालित सहयोगिणी संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों तथा उपस्थित स्कूली बच्चों को यौन हिंसा, बाल विवाह तथा बाल मजदूरी विषय पर जानकरी दी गई।

सहयोगिणी संस्था के बेरमो प्रमुख अंजु कुमारी द्वारा विधालय में आयोजित कार्यशाला में कहा गया कि यौन हिंसा को सरकार ने काफी गंभीरता से लेते हुए इसके लिए कड़े कानून बनाए हैं। इसे अपराध की गम्भीर श्रेणी में रखा गया है। जबकि बाल विवाह को रोकने के लिए भी सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं।

उन्होंने बताया कि जबतक कोई लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती उसकी शादी-ब्याह गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल मजदूरी कानून के तहत गैर कानूनी है।

मौके पर विद्यालय के प्राचार्य राम अयोध्या सिंह, वरीय शिक्षक मो. असलम, नयन कुमार बनर्जी, शैयद सरफराज हुसैन, रूपेश केशरी, संजीव कुमार, रम्भा सिंह, कमलमती गुप्ता, शशिबाला शर्मा, तनुजा खातुन, उमा वर्मन, नीलम देवी, पूजा वर्णवाल, भावना कुमारी, पूजा कुमारी, गौरी देवी, ललिता देवी, माला देवी सहित कई शिक्षक – शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी तथा छात्र- छात्रा उपस्थित थे।

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