झारखंड में फिर से 11 ब्रांड के पान मसालों पर लगा प्रतिबंध

प्रहरी संवाददाता/रांची (झारखंड)। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड में राज्य सरकार (State government) ने एक बार फिर विभिन्न ब्रांडों के 11 पान मसालों पर एक साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है।
बता दें की विभिन्न ब्रांड के पान मसालों के 41 नमूनों को राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र कर उसकी जांच की गई। जांच रिपोर्ट में सभी पान मसालों के सेंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया जो इंसान के लिए हानिकारण होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार यह पाया गया है कि पान मसालों का सेवन एक्यूट हाइपर मैग्नेशिया की ओर ले जाता है। जिसके प्रभाव से कभी-कभी व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ जाता है। एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट खाद्य सुरक्षा और मानकों का उल्लंघन करता है। इसीलिए झारखंड राज्य ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत राज्य में पान मसलों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी गई है।
*इन ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है:-* पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर पानमसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बुहार पान मसाला, श्रात ब्रांड पान मसाला तथा पान पराग प्रीमियम पान मसाला।
बताया जाता है कि झारखंड सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और IPC 1860 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

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