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जानलेवा हमले के आरोप में दोषी को सात साल की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में व्यवहार न्यायालय तेनुघाट के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की अदालत ने जानलेवा हमले के दोषी सनोज सिंह उर्फ किशोर कुमार को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 21 जून 2022 का है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जीएम कॉलोनी रहिवासी अनिल बलदानिया, जो ओएनजीसी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अपने सहयोगी रमेश कुमार और ड्राइवर रियाजुद्दीन अंसारी के साथ बालीडीह बेस से कार से होटल सेलिब्रेशन लौट रहे थे। आरोप के अनुसार बालीडीह टोल गेट से लगभग एक किलोमीटर आगे पीछे से आई एक कार ने ओवरटेक कर उनकी कार को रोक दिया। कार से आरोपी सुनील कुमार, विष्णु शर्मा और शंभू शर्मा नशे की हालत में उतरे और अनिल व रमेश को जबरन दूसरी कार में बैठा लिया, जिसमें पहले से सनोज सिंह उर्फ किशोर कुमार बैठा था।

आरोप है कि चलती गाड़ी में विष्णु शर्मा ने पिस्तौल की बट से कनपटी और चेहरे पर मारा, चाकू से पीठ पर वार किया और करीब डेढ़ घंटे तक अनजान रास्ते में घुमाते रहे। बाद में फोन से ड्राइवर को बुलाकर उन्हें छोड़ा और बैग से पासपोर्ट, पैन कार्ड, कंपनी का लैपटॉप, दो मोबाइल, पावर बैंक, तीन क्रेडिट कार्ड और 15 हजार रुपये नकद लूट लिए।

बताया गया कि सनोज सिंह की एक गाड़ी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर लगी थी। घटना के दिन दोपहर में वह अन्य गाड़ी को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का दबाव बना रहा था, जिसे अनिल ने मना कर दिया था। इसी बयान के आधार पर जरीडीह थाना में मामला दर्ज हुआ। आरोप पत्र के बाद मामला सत्रवाद संख्या 406/2022 के तहत जिला जज प्रथम के न्यायालय में आया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाते हुए तेनुघाट जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बहस की।

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