ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दुष्कर्म के दोषी नावाडीह निवासी योगेंद्र रविदास को दोष सिद्ध होने पर 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
बताते चलें कि उक्त मामले में पीड़िता ने नावाडीह थाना में मामला दर्ज कराई थी कि, वर्ष 2013 से लगातार उसके साथ योगेंद्र रविदास का प्रेम प्रसंग चल रहा था।
शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया तो मना करने पर वह अपने साथ में लाया हुआ दवा यह कर कर खाने लगता कि उसके हाथ में जहर है वह खा कर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। तब धमकी से डर कर पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर बच्चे को गिरा दिया। वह शादी का आश्वासन हमेशा दिया करता था।
पीड़िता के अनुसार वर्ष 2017 में योगेंद्र रविदास की नौकरी हुई। उसके बाद वह पीड़िता से दूर रहने लगा। जब 3 फरवरी 2017 को पीड़िता उसके घर गई और शादी के लिए कहने लगी, तो आरोपियों और उसकी मां ने कहा कि उसकी शादी करवा देंगे।
इस तरह पीड़िता के साथ अभियुक्त योगेंद्र रविदास शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाया। बयान के आधार पर नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया।
जहां न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अभियुक्त योगेंद्र रविदास को दुष्कर्म के मामले में सिद्ध दोषी पाया।
सिद्ध दोषी पाने के बाद अभियुक्त रविदास को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 11,000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की।
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