प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट(बोकारो)। अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार (Bermo Anant Kumar) ने अनुमंडल क्षेत्रों में राज्य सरकार (State government) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन हेतु 8 से 30 अप्रैल तक के लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 के फैल रहे संक्रमण की रोकथाम हेतु बेरमो एसडीओ ने मास्क चेकिंग अभियान कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमावड़ा को प्रतिबंध किया गया है। बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह,अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। सभी व्यापार स्थल, दुकान, रेस्टोरेंट, क्लब रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। खाने के टेक होम की डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।
अनुमंडल पदाधिकारी कुमार ने आदेश जारी कर बेरमो अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी एवं सभी ओपी प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में अक्षरश: अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही मास्क चेकिंग अभियान के कार्यो में तेजी लाने को कहा तथा उक्त से सम्बंधित दैनिक एवं साप्ताहिक अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का भी निर्देश दिया है। सभी प्रकार के जुलूस धार्मिक व त्यौहार के जुलूस को निकाले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण कार्य ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राओं को जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफ लाइन क्लास की अनुमति होगी परंतु अनिवार्य नहीं होगी। अभिभावक की यदि सहमति हो तो।
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