होटल/रेस्टोरेंट में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाना अनिवार्य-खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला उपायुक्त के आदेशानुसार एवं सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4, 6ए, 6बी एवं 6सी के तहत जिला के हद में चास थाना क्षेत्र में 11 जून को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम द्वारा चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक, धर्मशाला मोड़, चास चेकपोस्ट तथा स्कूल एवं अस्पतालों के आसपास कुल 53 दुकानों की जांच की गई।
बताया जाता है कि जांच के दौरान 10 दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदंड के रूप में कुल ₹5,600 की वसूली की गई। जानकारी देते हुए जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 के तहत कोटपा की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध। नियम के उल्लंघनकर्ता को ₹1000 तक का जुर्माना। धारा-6ए के तहत 21 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को ₹1000 तक का जुर्माना।

धारा-6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं सरकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को ₹1000 तक का जुर्माना। धारा-6सी के तहत खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को ₹1000 तक का जुर्माना शामिल है।
इस अवसर पर उपस्थित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा द्वारा सभी होटल एवं रेस्टोरेंट मालिकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठान में गैर धूम्रपान क्षेत्र (नो स्मोकिंग एरिया) का पोस्टर अथवा दीवार लेखन सरकारी मानक 60 सेमी × 45 सेमी के अनुसार अनिवार्य रूप से लगाएं, अन्यथा कोटपा की धारा-4 के तहत ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मौके पर उपरोक्त के अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा एवं आनंद कुमार उपस्थित थे।
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