एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची द्वारा बोकारो जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन करने की अपील 23 अप्रैल को जिला उपायुक्त राजेश सिंह (District Deputy commissioner Rajesh singh) ने किया। ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने आवश्यक सेवाओं की दुकान संचालकों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करने को कहा।
उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के आलोक में कोविड-19 मन:काल के कारण आम उपभोक्ताओं द्वारा Panic Buing को दृष्टिगत रखते हुए राशन एवं विभिन्न प्रकार के दवाई की मांग बढ़ जाने के कारण कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है। विभागीय निर्देश के आलोक में उपायुक्त सिंह ने कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने हेतु जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया है। पहले उड़नदस्ता दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर एन.पी. सिंह, माप तौल निरीक्षक बोकारो उपेंद्र कुमार एवं सिटी मैनेजर चास नगर निगम मेघनाथ चौधरी शामिल है। जिला स्तर के दूसरे उड़नदस्ता दलों में कार्यपालक दंडाधिकारी बेरमो तेनुघाट छवि बारला, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजश्री रानी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी बेरमो रवि रंजन वर्मा शामिल है। प्रखंड स्तर पर सभी अंचलाधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है एवं सभी अंचलाधिकारी को सहयोग करने के लिए एक-एक चिकित्सक पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।
उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि सभी किराना दुकान, दवा दुकान एवं खाद्यान्न गोदाम को सेक्शन 144 के प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया, ताकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं दवाओं इत्यादि की आपूर्ति निर्वाध रूप से चलती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक रूप से वृद्धि ना हो एवं बाजारों में उचित मूल्य पर उपलब्ध रहे। साथ ही दुकानदार द्वारा वस्तु का मूल्य एवं वस्तु का भंडार से सम्बंधित सूचना पट्ट दुकान के बाहर प्रदर्शन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-07 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
ज्ञातव्य हो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2(A) में शामिल की गई आवश्यक वस्तुओं में Foodstuff, Encluding, Edible, oilSeeds and Oils तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
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