मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

एस.पी.सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 19 जनवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में WP(S) NO-5184/2013, अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा 20 जनवरी 2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में, विभागीय तार्किक आदेश संख्या-741, दिनांक-06.04.2016 में पारित आदेशों के सन्दर्भ में अर्जुन कुमार,  आदि।

ब्रजेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र भगत एवं अवधेश कुमार सिंह प्रयोगशाला सहायकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500-9000 में 8300 रुपए के प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के अधीनस्थ “झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (समूह-“ग” के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2008 (यथा संशोधित) को अवक्रमित करते हुए “झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2021” के गठन की स्वीकृति दी गई।

बैठक में राज्य के कारखानों में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु “कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना” लागू करने की स्वीकृति दी गई।

न्यायामूर्ति (से.नि.) ध्रुव नारायण उपाध्याय, भूतपूर्व लोकायुक्त, झारखंड एवं उनकी धर्मपत्नी ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के ईलाज पर हुए व्यय की कुल राशि रूपए 31,40,127 (इक्कतीस लाख चालीस हजार एक सौ सताईस) के भुगतान/प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपए 58,01,89,000/- (अंठावन करोड़ एक लाख नवासी हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

विधायक योजना अन्तर्गत विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर रुपए 50 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई।

विभागीय अधिसूचना सं.-5870, दिनांक-13.10.2012 द्वारा निर्गत शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु गठित नियमावली को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं.-3850, दिनांक-10.08.2021 के द्वारा गठित “झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन संशोधन नियमावली 2021” के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

बैठक में नंदनी जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रुपए 56.0764 करोड़ (छप्पन करोड़ सात लाख चौसठ हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि.मी. से 7.93 कि.मी.) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु रुपए 2923.37 लाख (उन्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-377(S)-सहपठित ज्ञापांक-378(S)WE, दिनांक-16.01.2014 द्वारा “झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली-2013” के नियम-9 में अंतःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) सत्र (दिनांक 16.12.2021 से 22.12.2021 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

बैठक में टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाईनल तक पहुँचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 पर स्वीकृति दी गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम हेतु रुपए 16177.61 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory service) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रूपए 79,20,000/- (कर अतिरिक्त) की स्वीकृति दी गई।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

बैठक में विभागीय राज्यादेश सं.-2051, दिनांक-10.06.19 द्वारा राँची जिलान्तर्गत कांके अंचल के मौजा-कदमा के थाना सं.-155, खाता सं.-55, प्लॉट-580 का कुल रकबा-23.50 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना हेतु एसपीवी-1 के साथ लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। Pre Budget Workshop आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् IIM, Ranchi को मनोनयन के आधार Knowledge Partner पर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF-XXVII के तहत् 17-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रूपये 18511.81 लाख (एक सौ पचासी करोड़ ग्यारह लाख एक्कासी हजार) के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (18511.81 लाख) का 20 प्रतिशत अर्थात रूपये 3702.362 लाख (सैंतीस करोड़ दो लाख छतीस हजार दो सौ) नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत् नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर CSC-SPV को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड/अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नांमाकन केन्द्र (PEC) की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा CSC-SPV मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों हेतु प्रारंभ किये गये Foundational Literacy & Numeracy (FLN) के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई।

राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ मुद्रित करने की स्वीकृति दी गई। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभाग अन्तर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने हेतु मोबाइल टेब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपए 104.22 करोड़ (एक सौ चार करोड़ बाईस लाख) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रसायनज्ञ संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय राँची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में दुमका जिला के हद में “डेंगीडीह-बनवारा-डोमनाडीह (NH-114 पर) पथ (कुल लंबाई-13.025 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, R&R एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रूपए 49,15,87,000/- (उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सतासी हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

दुमका जिला के हद में “कोरघा मोड़ (NH-133 पर)-चंपागढ़- सरैयाहाट (नह-133 पर) पथ (कुल लंबाई-13.695 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (R&R एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 45,14,15,000/- (पैंतालीस करोड़ चौदह लाख पंद्रह हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

लातेहार जिला के हद में “तुम्बागढ़ा (NH-75 पर)-केड़ (SH-9 पर) पथ (लंबाई-11.002 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 29,46,57,000/- (उनतीस करोड़ छियालीस लाख संतावन हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

राँची जिला के हद में “इरबा, ओरमांझी (NH-33 पर)-रूक्का- सालहन-गोंदलीपोखर पथ पर स्वर्णरेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ (लंबाई-7.5 कि.मी.) निर्माण कार्य (युटिलिटी शिफ्टिंग एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रूपए 68,88,67,700/- (अड़सठ करोड़ अठासी लाख सड़सठ हजार सात सौ) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF), चैरिटीज एईड फाउंडेशन (CAF) एंड बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन (BWF) के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन सिविल नं-337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P. (Civil) No. 337/2001 Virendra Sharma & Ors में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2004 एवं दिनांक 7 अप्रैल 2015 को पारित आदेश एवं W.P. (S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto अन्य (64) v/s The State of Jharkhand उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 मार्च 2016 के पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave Appeal (C) No.(S). 3386/2021 एवं Review Petition R.P.(C) NO.785/2021 के अनुपालन में झारखंड राज्य में दिनांक 1 जुलाई 2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई।

केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आईसीडीएस अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रुपए 1204.36848 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन हेतु “परामर्शी सेवा” उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का “परामर्शी एजेंसी” मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य योजना अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों जिनके पास ऑन रोड दोपहिया वाहन है, को प्रतिमाह रुपये 250 पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक अनुमानित राशि रुपए 9,01,86,00,000/- (9 अरब 1 करोड़ 86 लाख रुपये) पर CMSUPPORTS ( चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलरस स्कीम) योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के कार्यान्वयन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 1,00,39,00,000/- (1 अरब 39 लाख रुपए) की बजट उपबंध कराने की स्वीकृति दी गई।

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार एवं International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iForest) के बीच knowledge and training partner on district mineral foundation implementation and just transition in state of Jharkhand for achievingmic and environment outcomes हेतु मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) की स्वीकृति दी गई।

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