घोषित हड़ताल को अवैध मानते हुए उपायुक्त ने दिया निर्देश
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। झारखंड पेट्रोलियम (Jharkhand Petroliyam) डीलर एसोसिएशन द्वारा 21 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा की गई है।
सरकार के विशेष सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड रांची द्वारा सूचित किया गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा 2 ए के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आच्छादित है। उक्त अधिनियम के तहत बिक्री एवं क्रय को बाधित करना सरकार (Government) द्वारा स्थापित नियमों /अधिनियम के विरुद्ध है।
इस मामले को लेकर 20 दिसंबर को बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बोकारो जिला के हद में सभी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री करने वाले पेट्रोल पंप प्रबंधकों को घोषित हड़ताल को अवैध मानते हुए सभी पेट्रोल पंपों को खुला रखना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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