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कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड की दुर्गंध पर हाईकोर्ट सख्त, मनपा को फटकार

प्रहरी संवाददाता/मुंबई। कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैलने वाली असहनीय दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) के कामकाज पर नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्वी उपनगरों के नागरिकों को लगातार प्रदूषण के बीच रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर अदालत ने कड़े आदेश जारी करने की चेतावनी भी दी है। न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद दुर्गंध की समस्या खत्म नहीं हुई है। अदालत ने मनपा की ओर से किए जा रहे उपायों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा।

विक्रोली, भांडुप और मुलुंड के नागरिक परेशान

कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली दुर्गंध का असर कांजूरमार्ग, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड के आसपास के इलाकों में महसूस किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विशेषकर रात के समय दुर्गंध अधिक फैलती है। विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर सहकारी आवास सोसायटी के निवासियों की ओर से अदालत में शिकायत की गई कि दुर्गंध से परेशान होकर लोगों को अगरबत्ती जलाकर गंध छिपाने तक का सहारा लेना पड़ रहा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो समस्या के प्रभावी समाधान के लिए सुझाव देंगे।

कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव के निर्देश

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) को डंपिंग ग्राउंड की स्थिति पर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मनपा से कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण और विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है।अदालत ने वार्ड स्तर पर कचरे की स्थिति का ऑडिट करने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस मामले की अगली कार्रवाई में मनपा, वैज्ञानिक समिति और न्याय मित्रों के सुझावों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपायों की समीक्षा की जाएगी।

Tegs: #High Court takes a stern view of the foul smell from Kanjurmarg dumping ground; reprimands the Municipal Corporation.

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