रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पेटरवार में सहयोगिनी’ संस्था और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में 22 अगस्त को एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जानकारी के अनुसार बाल विवाह एवं डिजिटल हिंसा के रोकथाम को लेकर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तेनुघाट ओपी प्रभारी भजनलाल महतो ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं व बच्चियों के प्रति डिजिटल हिंसा तथा साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए हर स्तर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है।
विद्यालय की शिक्षिका सावित्री हेंब्रम ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की युवती और 21 वर्ष से कम उम्र के युवा का विवाह कानूनी अपराध है। ऐसा मामला सामने आने पर तुरंत सरकारी टोल-फ्री नंबर, स्थानीय प्रशासन या बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को सूचित करें।
जानकारी देते हुए सहयोगिनी संस्था की कोषाध्यक्ष सूरजमनी देवी ने बताया कि संगठन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के बैनर तले बोकारो जिले में बाल विवाह और मानव तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ना प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि पूरे देश स्तर पर बाल विवाह तथा बाल तस्करी को लेकर उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय जिला प्रशासन तथा सरकार की एजेंसी भी सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका खुशबू कुमारी, रेखा कुमारी, सुनीता कुमारी, कलावती कुमारी, किरण, उर्मिला कुमारी, सीमा कुमारी, सोनी कुमारी, विनीता कुमारी, कंचन कुमारी सहित सैकड़ो छात्रा उपस्थित रही।
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