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चोरी के मामले में दोषी पाने पर आरोपी को दो साल की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में व्यवहार न्यायालय तेनुघाट के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चोरी के आरोप में दोषी पाने के बाद बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर रहिवासी राज कुमार को दो साल की सजा सुनाई है।

बताते चले कि जिला के हद में चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी शास्त्री नगर रहिवासी गोविन्द नायक ने स्थानीय थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया कि वह 23 अप्रैल 2022 को सुबह 8.45 बजे वह चंद्रपुरा मछली पट्टी मार्केट अपनी स्प्लेंडर मोटर साईकिल खड़ी कर गया था। जब वापस आया तो मोटर साईकिल नहीं था।

उक्त बयान के आधार पर चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद अदालत ने चोरी के मामले में अभियुक्त राज कुमार को दोषी पाने के बाद दो साल की सजा सुनाई।

वहीं अभियुक्त राज कुमार के अधिवक्ता द्वारा सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का आवेदन दिया गया, जिसके बाद अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की।

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