अभिहित अधिकारी ने अमानक खाद्य पदार्थों को दुकानों से हटाने का दिया आदेश
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो के अभिहित अधिकारी-सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को सदर अस्पताल बोकारो के सभागार में चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं ड्रग्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अभिहित पदाधिकारी सह सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि अपर मुख्य सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार एफएसएसएआई द्वारा चिन्हित तथा उसके अधीन निर्मित नियमों/विनियमों के उल्लंघन, भ्रामक दावों, मिस लेबलिंग एवं अमानक निर्मित खाद्य पदार्थों से संबंधित लगभग 115 प्रमुख ब्रांड एवं उत्पादों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ), निर्माताओं, पैकर्स, थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं एवं ई-कॉमर्स संचालकों को निर्देश दिया कि चिन्हित अमानक खाद्य पदार्थों के स्टॉक को तत्काल प्रभाव से वापस लें तथा उनकी बिक्री पर रोक सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 एवं 53 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डॉ प्रसाद ने खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं लेबलिंग की जांच करें और एफएसएसएआई द्वारा चिन्हित अमानक उत्पादों की बिक्री अथवा भंडारण नहीं करें।
बैठक में उपाधीक्षक, सदर अस्पताल बोकारो डॉ एन.पी. सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा, एम.ए. आलम, पूजा कुमारी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री राजकुमार जायसवाल एवं व्यापारी संघ के अध्यक्ष वैभव सहित खाद्य एवं दवा व्यवसाय से जुड़े अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
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