सभी बीएसएल गेट सुबह से खुले, औद्योगिक गतिविधियां संचालित; स्थिति शांतिपूर्ण
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) के विभिन्न गेटों पर धरना-प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर औद्योगिक गतिविधियों, कर्मियों के आवागमन एवं विधि-व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा ने 18 अक्टूबर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किया है। इसके तहत बीएसएल के चिह्नित गेटों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने, जुलूस, रैली, सभा, धरना-प्रदर्शन तथा हथियार लेकर चलने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश 18 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी है।
अनुमंडल प्रशासन के अनुसार, सभी बीएसएल गेट खुले रहे तथा प्लांट में औद्योगिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती रहीं। दिनभर स्थिति शांतिपूर्ण रही। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था बनाए रखने और आवागमन सामान्य रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया कि धरना-प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित स्थल टू-टैंक गार्डन है, जहां संबंधित प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रदर्शन किया जा सकता है।
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