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जिला जज द्वितीय की अदालत ने सुनाई दुष्कर्म के आरोपी को छः वर्ष की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त फैजान अंसारी उर्फ मोहम्मद फैजान रजा को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह एवं नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की।

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात आरोपी फैजान अंसारी से हुई थी। बातों में फुसलाकर आरोपी ने उससे वीडियो कॉलिंग पर बात शुरू की और बहला-फुसलाकर उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। आरोप है कि शादी का झांसा देकर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी की आदत लड़कियों को जाल में फंसाकर शोषण करने की है और उसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं, तो उसने वीडियो और फोटो डिलीट करने की गुहार लगाई।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे दो बार बेकारबांध तालाब के पास बुलाया और कहा कि सारे वीडियो डिलीट कर देगा, लेकिन वहां भी उसने मनमानी की। इसके बाद डरा-धमकाकर उसे बोकारो के नया मोड़ स्थित एक होटल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर आरोपी ने कहा कि उसे किसी केस-मुकदमे का डर नहीं है और वह कानून को नहीं मानता।

पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर बोकारो थर्मल थाना में मामला दर्ज किया गया था। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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