जिले में छठी बार वीकेंड लॉकडाउन, रहेगी 34 घंटे तक पाबंदी-उपायुक्त

लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालो पर होगी कार्रवाई- उपायुक्त

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 01 जुलाई से अगले आदेश तक विस्तारित किया गया है।

इस दौरान बोकारो जिला में सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक रात 8 बजे तक ही संचालन करने की अनुमति दी गई है। इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुसार साप्ताहांत पर 17 जुलाई की रात्रि 8 बजे से 19 जुलाई सुबह 6 बजे तक पूर्णत: लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान फल, सब्जी, किराना, सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेगी। सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित दवा दुकान, जांच घर, क्लीनिक, अस्पताल, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी, आउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे।

इस सम्बंध में 16 जुलाई को बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि सम्पूर्ण लाॅकडाउन की अवधि सहित अन्य दिनों में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक की अवधि में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने, कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर स्वयं एवं परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोविड दिशा-निर्देश के आलोक में आम नागरिकों से कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उन्होंने अपील किया।

उपायुक्त चौधरी ने जिले वासियों से उक्त जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे के बीच में दूध विक्रय केंद्र, दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादी-विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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