दस्तावेजों की वैधता तिथि 30 सितंबर तक विस्तारित की गई है-डीटीओ

केवल वाहन टैक्स छोड़ सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है-डीटीओ

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला (Bokaro district) परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने 14 जुलाई को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रतिबंधित सेवाओं के कारण मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं आवेदक के द्वारा उक्त दस्तावेजों को नवीकरण ससमय नहीं कराया गया है।

उक्त कारणों से वाहन स्वामियों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार तथा परिवहन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 से संबंधित दस्तावेजों जैसे फिटनेस, परमिट (सभी तरह के), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा कोई अन्य संबंधित दस्तावेज (केवल टैक्स छोड़कर) की वैधता आगामी 30 सितंबर तक विस्तारित की गई है। उन्होंने बताया कि केबल वाहन टैक्स छोड़कर सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है।

परिवहन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के आलोक में निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ होने की 22 अप्रैल से 30 सितंबर तक वैधता समाप्त होने वाले अथवा समाप्त हो चुके सभी उपरोक्त दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक विस्तारित की जाती है।

अर्थात् मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 से संबंधित उक्त दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझा जाय। साथ ही डीटीओ ने अनुरोध किया है कि इसका दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

 187 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *