त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीपीआरओ एवं ऑपरेटरों का प्रशिक्षण

सभी बीपीआरओ आरक्षण व आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर भेजें-डीपीआरओ
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर 21 जून को डीपीआरसी (DPRC) भवन सभागार (नियर रेडक्रॉस भवन) में जिला पंचायती राज पदाधिकारी राज शेखर की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के बीपीआरओ एवं सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में पंचायत चुनाव से सम्बंधित पद आरक्षण एवं आवंटन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी राज शेखर (Raj shekhar) ने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के निमित्त झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा- 17, 36 एवं 51 एवं धारा-21, 40 एवं 55 तथा झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 9 से 18 तक में स्थानों एवं पदों के लिए विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन संबंधित जिले के निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह- उपायुक्त द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 का आम निर्वाचन तृतीय आम निर्वाचन नियमावली के नियम 11 के अधीन विभिन्न कोटीयों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। उसके अनुरूप चक्रानुक्रम में परिवर्तन होने के कारण विहित प्रपत्र-2 के भाग तीन एवं चार में भी चक्रानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए उन्होंने सभी स्थानों एवं पदों के लिए विहित प्रपत्र 2 के भाग तीन एवं चार के संशोधित पंजी संधारण करने का निर्देश दिया।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी बीपीआरओ को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों एवं पदों का पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए कोटिवार आरक्षण एवं आवंटन तथा उन सभी कोटि की महिलाओं के लिए अनुमानित आरक्षण एवं आवंटन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार कर जिला कार्यालय को भेजे, ताकि ससमय राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी 3 जुलाई को भेजा जा सके। साथ ही कहा कि आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 एवं झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन, कड़ाई एवं शुद्धता से किया जाए।

किसी पक्षपात अथवा जनगणना के प्रकाशित अंतिम आंकड़ों में छेड़छाड़ कर आरक्षण की स्थिति में परिवर्तित करने की किसी शिकायत की संपुष्टि होती है तो आयोग द्वारा इसे अति गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित कर्मियों द्वारा निर्धारित समय सीमाओं तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त बैठक में शिक्षक कुंदन कुमार, वन्स नायक सिंह, सुभाष नायक, पंचायतीराज कार्यालय के उमेश कुमार, अभिषेक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

 

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