जिले के किसान अविलंब कराएं ई-केवाईसी-उपायुक्त

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 से संबंधित मामला
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। झारखंड (Jharkhand) कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत देना है। जिले के किसानों से आग्रह है कि वह ऋण योजना का लाभ लेने के लिए अविलंब अपना ई – केवाईसी (ईलेक्ट्रानिक-नो योर कस्टमर) करवाएं। उक्त बातें बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह (Bokaro district deputy commissionerRajesh singh)  ने 19 फरवरी को कहीं।
उन्होंने कहा कि ई–केवाईसी कराने के लिए किसानों को अपनी नजदिकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) एवं प्रज्ञा केंद्र जाना होगा। उन्हें ई–केवाईसी के लिए अपना आधार कार्ड एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त ने जिले के वैसे किसान जो इस योजना की आहर्ता रखते है उन्हें इस योजना का लाभ लेने एवं दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। उपायुक्त सिंह ने सीएससी एवं प्रज्ञा केंद्र संचालकों से भी केंद्र पर पहुंचने वाले किसानों को सहयोग करने का निर्देश दिया। कहा कि सीएससी एवं प्रज्ञा केंद्र संचालक बेवजह किसी भी किसान को ई–केवाईसी एवं योजना का लाभ लेने के लिए अन्य प्रक्रियाओं में परेशान नहीं करेंगे। अगर कहीं से भी किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित सीएससी एवं प्रज्ञा केंद्र संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
*क्या है झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना*
राज्य के किसानों को दोहरे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला वे कर्ज की कमी के शिकार हैं। दूसरा कर्ज नहीं चुकाने के कारण उन पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। ये कारण उन्हें खेती से गैर कृषि गतिविधि के लिए राज्य से बाहर पलायन के लिए बाध्य कर रहा है। इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं आवश्यक नीति विकसित करने का संकल्प लिया है जो कृषक समुदाय के ऋण समस्या को बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

*योजना की मुख्य विशेषता-*
इससे नौ लाख से ज्यादा मानक फसल ऋण धारक लाभान्वित होंगे। 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 5000 रूपये तक के बकाया राशि माफ किए जाएंगे। योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कायन्वित की जायेगी।
ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम संपर्क होगा। आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया।
आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया- कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास योजना की सुविधा उपलब्ध करना। डीबीटी के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी। ऑनलाइन माध्यमों से आवेदकों की शिकायतों का निवारण।
किसानों के अच्छादन, पात्रता एंव अपवाद- रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि कार्य करते हैं। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते है। किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए। एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। आवेदक मान्य राशन कार्ड धारक होने चाहिए। आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए। आवेदक अल्पविधि फसल ऋण धारक होना चाहिए। फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ता धारी बैंक से निर्गत होना चाहिए। दिवंगत ऋण धारक का परिवार। यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।
अपवाद की शर्तें निम्न हैं- राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य, राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री, नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष। केंद्रीय या राज्य विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई, राज्य सरकार के, पीएसई संबद्ध कार्यालय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवा निर्मित पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय अधिकारियों के नियमित कर्मी (मल्टी टास्किंग, स्टाफ ग्रुप फोर, ग्रुप डी के कर्मी को छोड़कर)। सभी सेवा निर्मित पेंशन धारी जिनका मासिक पेंशन ₹10000 या अधिक है निर्धारण वर्ष 2020 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति। प्रोफेशनल जैसे सभी निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे है।
बैंकों के लिए पात्रता, मानदंड बकाया ऋण एवं समय सीमा का निर्धारण, पात्र ऋण खाता एवं अपवाद- अहर्ताधारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सरकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक। अहर्ताधारी ऋण, अल्पावधि फसल ऋण। संवितरण की पात्र अवधि दिनांक 31 मार्च 2020 तक। अहर्ता धारी ऋण खाता एकल एवं संयुक्त। फसल में लगे रोग हेतु लिए गए ऋण।
पात्र आवेदकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र आवेदक को अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति के साथ आम सेवा केंद्र, बैंक शाखा में जाना होगा। सीएससी, बैंक आवेदक को योजना पोर्टल पर उनके आधार नंबर का उपयोग करके उनकी बकाया ऋण राशि और अन्य विवरण दिखाने में मदद करेंगे। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और योजना पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आधार और राशन कार्ड की प्रति देनी होगी। एक बार आवेदक बकाया विवरण की पुष्टि कर देते हैं उसे ई-केवाईसी के माध्यम से अपने आवेदन को प्रमाणित करना होता है। एक बार आवेदक ई-केवाईसी के माध्यम से अपने विवरण की पुष्टि करता है उसका आवेदन आगे के सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए योजना पोर्टल पर स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक को अपने आवेदन के सफल जमा होने पर एक टोकन नंबर या संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक को आवेदन के लिए एक रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदक अपने मोबाइल नंबर पर भी आवेदन जमा करने की पुष्टि संदेश प्राप्त कर सकता है। आवेदक को सीएससी केंद्र पर शुल्क भुगतान के लिए रसीद दी जा सकती है। कोई भी किसान झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अथवा अन्य किसी सहायता के लिए वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर, लैम्पस, पैक्स ग्राम सभा या किसी भी अन्य संबंधित अधिकारियों से विवरण प्राप्त कर सकते हैं या मुख्यमंत्री किसान सहायता कोषांग के हेल्पलाइन नंबर (लैंडलाइन 0651-2490542 मोबाइल नंबर-7632996429) पर भी संपर्क कर सकते है।

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