प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने साहू मार्केट एवं सदर बाजार के दुकानों का किया निरीक्षण

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार (State government) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक घोषित ” स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ” मनाने का घोषणा किया है। सरकार ने इसके तहत कई दिशा निर्देश जारी किए है। उक्त दिशा निदेश के आलोक में बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह (Bokaro district deputy commissioner Rajesh Singh)  ने जिले के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिन-जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उनको कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसी निर्देश के आलोक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज एवं नगर प्रबंधक चास नगर निगम मेघनाथ चौधरी के द्वारा 22 अप्रैल को चास नगर निगम के हद में साहू मार्केट एवं सदर बाजार स्थित जय गुरुदेव भंडार, मनोज स्टोर एवं मां शक्ति स्टोर दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त सभी दुकानदारों के द्वारा खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर बिक्री किया जा रहा था।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने दुकानदार को खाद्य वस्तुओ का मूल्य एवं भंडारण का प्रदर्शन दुकान के बाहर करने का निर्देश दिया। ताकि खरीदने वाले ग्राहक को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो। साथ ही दुकानदार को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य करने को कहा। जो व्यक्ति बिना मास्क के सामान खरीदने आते हैं उस व्यक्ति कोई सामान नही देगे। साथ ही दुकान के बाहर नो मास्क, नो समान का बोर्ड लगाने को कहा, ताकि खरीदारी करने वाले को सामने से निर्देश दिख सके।

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