आपत्तिजनक पोस्ट आरोपी के खिलाफ लिया सामाजिक बहिष्कार का फैसला

एस.पी.सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। भाकपा माले (Bhakapa male) के नेता व चर्चित आंदोलनकारी सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ऐपवा जिलाध्यक्ष सह महिला अधिकार कार्यकर्ता बंदना सिंह आदि पर समस्तीपुर जिला के हद में ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर वार्ड-10 निवासी स्व० गुरूदेव सिंह के पुत्र मुकेश कुमार सिंह द्वारा फेसबुक समेत सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के खिलाफ 14 जुलाई को मोतीपुर वार्ड-10 में ग्रामीणों समेत सर्वदलीय महापंचायत का आयोजन किया गया।

पूर्व सूचना दिए जाने के बाबजूद आरोपी मुकेश कुमार सिंह एवं उसके भाई राजेश कुमार के महापंचायत में नहीं आने के खिलाफ नींदा प्रस्ताव पारित करते हुए सरपंच डॉ गणेश प्रसाद सिंह के द्वारा महापंचायत शुरू किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से माले नेता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ऐपवा नेत्री बंदना सिंह, ब्रहमदेव प्रसाद सिंह ने अपना ब्यान दर्ज कराया।

गवाह पक्ष की ओर से आइसा जिला सचिव सुनील कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला, मातृ वंदना में लूटने एवं सोशल साइट्स पर गाली- गलौज करने वाला उनका दोस्त नहीं हो सकता।

स्थानीय रहिवासी प्रभु साह, रक्टू सिंह, अमरनाथ भगत, बासुदेव राय, अर्जुन शर्मा, कुशेश्वर शर्मा, उपेंद्र शर्मा, मनोज कुमार सिंह, रवींद्र प्रसाद सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह, अमरेश सिंह, डाकबाबू महेंद्र शर्मा, राजदेव प्रसाद सिंह समेत दर्जनों गणमान्य लोगों ने महापंचायत में अपने अपने विचार वयक्त किया।

कहा गया कि बार- बार अपील के बाद भी माले नेता पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। सामाज के लोगों ने तहकीकात कर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि आरोपी मुकेश कोचिंग चलाने के दौरान एक लड़की से छेड़खानी के अभियुक्त के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फर्जीवाड़ा में शामिल रहा है।

माले इसके खिलाफ लड़ती रही है। इसका फोन एवं लैपटॉप की जांच से बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा होगा। आरोपी प्रतिक्रियावादी ताकतों के ईशारे पर माले नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं। इसके पीछे कुछ खास संगठन एवं दल के लोग हैं। इनके खिलाफ चार बार पंचायत होना इनके गलत रास्ते पर होने का प्रमाण है।

आरोपी बगल के अनील के परिवार को परेशान करता रहा है। खुद शरीर पर तेल छींटकर आग लगाने का आरोप अनील पर लगाकर थाना में आवेदन दे चुका है। कहा गया कि आरोपी सरेआम तलवार आदि घातक हथियार लेकर घौंस- धमकी देता रहता है। इनके उपर कई मुकदमें दर्ज है। इनका असामाजिक तत्वों से संपर्क रहा है। पंचायत में उपस्थित लोगों ने ऐसे कई गंभीर आरोप प्रमाण समेत लगाये।

अंत में सरपंच गणेश प्रसाद सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माले नेता के उपर लगाये गये तमाम आरोप निराधार है। आरोपी मुकेश कुमार सिंह का सामाजिक रूप से वहिष्कार करने, यदि घटना की पूर्णावृति होने पर आरोपी पर मानहानि का मुकदमा करने एवं समाज के हरेक लोग अपने- अपने बच्चे के सोशल साइट्स पर निगरानी रखने समेत अन्य निर्णय पर करतल ध्वनि के बीच फैसला सुनाने के साथ ही महापंचायत समाप्त करने की घोषणा की गयी।

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