एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो के जिला एवम सत्र न्यायधीश द्वितीय दीपक बर्नवाल की अदालत ने सत्र वाद क्रमांक 235/18 में आरोपी शहनवाज अहमद, मंगल सिंह, इम्तियाज अंसारी, जालिम राय अंसारी उर्फ राज मोहम्मद को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। उक्त जानकारी व्यवहार न्यायालय बोकारो के अधिवक्ता रणजीत गिरि ने 9 अगस्त को दी।
उक्त मामले में आरोपियों की ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने शाहनवाज अहमद की ओर से बहस करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बालीडीह पुलिस उनके मुवक्कील को बेवजह अपराधी बनाने पर तुली हुई है।
जानकारी के अनुसार बालीडीह थाना कांड क्रमांक 97/12 में तत्कालीन थाना प्रभारी वीर कुमार के बयान पर मामला दर्ज करवाया गया था। सभी आरोपियों को आर्म्स एक्ट में प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में रेलवे गुड्स यार्ड से 3 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायलय में सभी गवाह पुलिस विभाग के थे। दोनों ओर से जोरदार बहस के बाद सुनवाई करते हुए जिला जज दीपक बर्नवाल की अदालत ने सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
87 total views, 1 views today