जेल अदालत से एक बंदी की रिहाई

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच न्यायालय एवं प्रधान जिला जज बोकारो रंजना अस्थाना के निर्देश पर जिला के हद में तेनुघाट स्थित उपकारा में 20 नवंबर को जेल अदालत सह कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम विशाल गौरव ने की।

जानकारी के अनुसार आयोजित जेल अदालत में एक बन्दी अर्जुन साव उर्फ टार्जन साव के बंदी आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसके सजा की अवधि के पूरे हो जाने के बाद जेल से रिहा किया गया।
बताते चलें कि टार्जन साव के विरुद्ध आईएल थाना में चोरी का मामला वर्ष 2013 में दर्ज कराया गया था।

जिसके बाद वह लगभग 6 महीने 20 दिन तक जेल में रहा। उस आधार पर एसीजेएम विशाल गौरव की अदालत से जेल की अवधि पूरा हो जाने के बाद टार्जन साव को रिहा किया गया।

इस अवसर पर जेल में बंदियों को जागरूकता शिविर में एसीजेएम के द्वारा कानूनी जानकारियां देते हुए बताया गया कि आप जेल में जो कसूर पर आए हुए हैं वह या तो आवेश में हो गया है या फिर गलतफहमी से यह काम किया है।

इसलिए आप जेल में रहकर खुद उस पर विचार करते हुए सुधार कर अपने आप को जेल से बाहर निकाले। जिससे आपके घर एवं परिवार भी आपसे खुश रहे।

अधिवक्ता रितेश जयसवाल ने भी बंदिओं को कानून की जानकारियां दी। अधिवक्ता सुभाष कटारिया ने स्वागत भाषण एव मंच संचालन तथा जेलर नीरज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वही शिविर में भागीरथ कुमार, विजय कुमार आदि गणमान्य मौजूद थे।

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