एसडीओ के निर्देश पर प्रतिबंधित तम्बाकु उत्पादों के विरूद्ध छापामारी

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (Dileep pratap singh shekhawat) के निर्देश पर थाना प्रभारी सेक्टर-12 उज्जवल कुमार साह के नेतृत्व में 13 जुलाई को बोकारो शहरी क्षेत्रों के विभिन्न दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला, सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा, 2003) की धारा 4 व 6 के तहत छापामारी की गई। छापामारी सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के बारी कॉ-आपरेटिव व पुलिस लाईन क्षेत्र में लगभग 40 दुकानों की जांच की गई।

छापामारी के क्रम में कुल 12 दुकानों में तनिक (थोड़ा) मात्रा में पान मसाला व खैनी बेचते हुए पाया गया। तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारो से कोटपा-2003 की घारा 6ए व 6बी के अंतर्गत अर्थदण्ड के रूप में कुल 2300 रूपये की वसूली की गई।

इस संबंध में जिला परामर्शाी मो. असलम द्वारा बताया गया कि जिले में छापामारी लगातार जारी है। इसके तहत कोटपा-2003 की चालान रसीद सभी थाना प्रभारी को उपलब्ध कराया गया है तथा उस पर सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है, परन्तु अभी कुछ ही थाना द्वारा चालानिंग किया जा रहा है।

छापामारी गश्ती दल में शामिल सेक्टर-12 थाना के अवर निरीक्षक जितेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा सभी दुकानदारों को सुझाव दिया गया कि प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें। जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे है वह भी सर्तक हो जाये। पकड़े जाने पर उनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता से अर्थदंड ली गई। जो निम्न है :- संजीव कुमार, अशोक, रामायण शर्मा, विकास कुमार , आनंद कुमार झा, दिनेश शाह, मनीष कुमार, कृष्णा कुमार एवं अभिषेक कुमार शामिल है।

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