चास थाना क्षेत्र में ई-सिगरेट की बिक्री व् भंडारण की जांच हेतु छापामारी

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला मुख्यालय से सटे चास नगर क्षेत्र में स्थानीय थाना प्रभारी मो. रूस्तम के निर्देशन में इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत 13 अप्रैल को जगह जगह छापामारी किया गया।

नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम द्वारा चास थाना के हद में धर्मशाला मोड़, ब्लॉक कार्यालय के सामने एवं आईटीआई मोड़ के पास कुल 83 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 17 दुकानों एवं व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया। जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2200 रूपये की वसूली की गई।

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ सेलिना टूडू द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा (PECA-2019) प्रतिबंधित ई-सिगरेट (उत्पादन, उत्पादक, आयात, यातायात, बिक्री, आदान प्रदान, भंडारण तथा प्रचार) अधिनियम के तहत पूरे भारत वर्ष में पूर्ण प्रतिबंधित है। इसी के तहत आज चास थाना क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाया गया, परन्तु ई-सिगरेट की बिक्री करते हुये एक भी दुकानदार नही मिला।

उन्होंने कहा कि बोकारो जिला के सभी थाना प्रभारी से उनका अनुरोध है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में कोटपा – 2003 के अलावा ई-सिगरेट व हुक्का पर विशेष अभियान खास तौर पर शैक्षणिक संस्थान के आस पास चलाना सुनिश्चित करे।

जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो मो. असलम द्वारा बताया गया कि ग्लोबल यूथ सर्वे के अनुसार भारत में 13-15 वर्ष के 85 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रूप में तम्बाकू का प्रयोग कर रहे है, जो गंभीर चिन्ता का विषय है। सभी अविभावक से अनुरोध है कि अपने बच्चों के प्रतिदिन की गतिविधि पर जरूर ध्यान दें। यदि आपके आस पास कोई भी दुकानदार ई-सिगरेट व हुक्का की बिक्री कर रहा है तो सम्बन्धित थाना क्षेत्र को जरूर सूचित करें।

छापामारी के दौरान कुछ दुकानों पर पाया गया कि दुकानदार पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन अभी भी कर रहे हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारो को कहा गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

जिला परामर्शी के अनुसार सभी दुकानदार अपने दुकानो पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। इससे संबंधित पोस्टर जरूर लगाये। अगर इससे सम्बन्धित जानकारी किसी को लेना है तो वह सिविल सर्जन कार्यालय के एनसीडी सेल कैम्प 2 में सम्पर्क कर सकते है।

उन्होंने कहा कि गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत ऐसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।

 

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