प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद व गुटखा की बिक्री को लेकर पेटरवार के 13 दुकानों एवं होटलों में छापेमारी

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद व गुटखा की बिक्री किए जाने की सूचना पर 12 जून को जिला छापामारी दल के सदस्य, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट के नेतृत्व में पेटरवार थाना प्रभारी के साथ पेटरवार बाजार स्थित 13 दुकानों एवं होटलों में छापेमारी की गई। छापामारी में उक्त सभी दुकानदारों व होटल संचालको से चालान काटकर 2300/रू अर्थदंड की वसूली की गई।
तंबाकू नियंत्रण के लिए बनाए गए प्रावधानो और नियमों को निरंतर क्रियान्वित करते रहने, कोटपा अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराने, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद व गुटखा की बिक्री किए जाने की सूचना पर जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट छबिबाला बारला के नेतृत्व में पेटरवार थाना प्रभारी के साथ पेटरवार प्रखंड के हद में पेटरवार बाजार स्थित 13 दुकानों एवं होटलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकानों में कुछ मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि बरामद किया। साथ हीं होटलों में धूम्रपान का बोर्ड नहीं लगाने के कारण उक्त सभी दुकानदारों व होटल संचालको से चालान काटकर 2300/रू अर्थदंड की वसूली की गई। छापामारी सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट अनंत कुमार के निर्देश पर किया गया। यहाँ सभी दुकानदारों को कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट छबिबाला बारला ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, खैनी व सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दिया है। यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी होटल मालिकों को निर्देश दिया कि गैर धूम्रपान का बोर्ड सभी होटलों में लगा रहना चाहिए। यदि बोर्ड टूट जाता है तो उसे दोबारा बनवाकर लगवाये। भविष्य में बोर्ड न पाए जाने पर कोटपा की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि पेटरवार चौक के आसपास होटल मालिकों द्वारा गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाए जाने के कुछ दिन बाद उतार दिया गया। छापामारी के दौरान होटल संचालकों से कहा कि अगर वो टूट जाता है तो उसे दोबारा बनवा कर लगवाएं बोर्ड नहीं पाए जाने पर कोटपा अधिनियम की धारा-04 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
नियम कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। धूम्रपान स्थानों के प्रभारी या मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में 60×30 सेंटीमीटर का सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड जिसमें 15 सेंटीमीटर व्यास 3 सेंटीमीटर चौड़ी लाल परिमिति होगी तथा उसके केंद्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी का चित्र होगा। उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है तो उसे ₹200 का जुर्माना लगाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्व मिंज द्वारा सभी होटल मालिकों को लाइसेंस दुकानों में लगाने के लिए कहा है गया।
*निम्नलिखित उल्लंघनकर्ता से अर्थदंड की बसूली गई-*
छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता के नाम निम्न है :- बिरजू कुमार, संतोष कुमार, शैलेश कुमार, दीपक कपूर, चंदन कपूर, देव दुलाल बनर्जी, रितिक खाना, राहुल अग्रवाल, आनंद बनर्जी, संतन प्रसाद, अजय खाना, मंटू साहू एवं रोहित लाल केवट।
छापामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मोहम्मद असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व पेटरवार थाना के पुलिस बल उपस्थित थे।

 284 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *