गैरकानूनी स्कूल वैनों पर कार्रवाई करे आरटीओ

नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तय- SBOA

मुंबई। स्कूल बस ऑनरशिप एसोसिएशन (एसबीओए) ने परिवहन (आरटीओ) विभाग को अपना अंतिम प्रस्ताव दिया है कि शहर में अवैध रूप से चल रहे स्कूल वैन पर लगाम नहीं कसा गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिसका जिम्मेदार विभाग होगा। इसके लिए एसोसिएशन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया गया है।

एसोसिएशन के मुताबिक कानूनी तौर पर चलने वाले स्कूल बसों से अधिक मुंबई सहित पूरे राज्य की सड़कों पर गैरकानूनी स्कूल वैन दौड़ रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर यदि आरटीओ ने गैरकानूनी स्कूल वैनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो स्कूलों के समर्थन से छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इससे पहले स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन ने अगस्त 2017 को हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद यह फैसला वापस ले लिया, उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वैनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी।

मौजूदा समय में गैरकानूनी स्कूल वैनों की संखा लगातार बढ़ती जा रही है। आरटीओ द्वारा दिए गए सुरक्षा नियमों का पालन भी नहीं करते, इन स्कूल वैनों में यात्रा करने वाले छात्र असुरक्षित हैं। जिसके कारण जिसके कारण एसोसिएशन ने फिर से हड़ताल की धमकी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गर्ग के अनुसार, केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक विद्यालयों से छात्रों को लाने या ले जाने के लिए वैन की अनुमति नहीं है।

इसके बावजूद स्कूल वैन शहर में बड़ी संख्या में देखा जाता है। क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा विद्यालय के छात्रों को पहुंचने की अनुमति है। सुरक्षा नियमों का अवसर स्कूल वैन द्वारा उल्लंघन किया जाता है, सुरक्षा नियमों का पालन स्कूल बसों द्वारा ही कार्यान्वत किया जा रहा है, जबकि स्कूल वैन उसका पालन किए बिना चल रहे हैं।

SBOA के मुताबिक शहर में कुल 9000 स्कूल बसें चक्कर लगा रही हैं, वहीं 40,000 से अधिक अवैध वैन मुंबई और उपनगरों की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से केवल 8,000 कानूनी तरीके से चल रही हैं। इन स्कूल वैनों में 7 से 8 छात्रों को बैठाने की अनुमति अदालत ने दी है, नियमानुसार वैन का रंग पीला होना अनिर्वाय है। इसके अलावा 12 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को स्कूल वैन से लाना या ले जान अपराध के दायरे में आता है। इसके अलावा, वैन अधिकृत हो या अवैध, स्कूलों के साथ कानूनी समझौते होना चाहिए।

मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे से लगभग 500 स्कूलों के समर्थन के साथ, एसबीओए ने स्थानीय आरटीओ विभागों के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज करने के बाद हड़ताल करने की घोषणा की है। गर्ग ने कहा की 20 जनवरी से हम हड़ताल की मांग करेंगे। उन्होंने कहा की विद्यालयों के साथ कानूनी लाइसेंस या अनुबंध रखने वाले स्कूल बसों या वैन को स्कूलों के लिए सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, या उन्हें अवैध रूप से घोषित किया जाना चाहिए? स्कूल बसों या वैन का ट्रैक रखने के लिए, शिक्षा और परिवहन विभाग को अपने संबंधित क्षेत्रों से सभी स्कूलों की कानूनी स्कूल बसों या वैन की सूची प्रदान करके आरटीओ के साथ समन्वय करना चाहिए।

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