राम कदम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

मुंबई। शादी कराने के लिए लड़की को भगाने का बयान देकर विवादों में फंसे बीजेपी विधायक राम कदम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पुणे महिला अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कदम के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रूपाली ने अपनी याचिका में महिलाओं के खिलाफ असंवैधानिक टिप्पणी कर उनका अपमान करने के लिए कदम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में हाई कोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई होगी। कदम ने दही हंडी उत्सव के दौरान कथित रूप से कहा था कि अगर लड़के को लड़की पसंद है और उसके मां-बाप इसके लिए राजी है तो शादी में कोई ऐतराज नहीं है। मैं लड़की को भगाकर लाकर दूंगा। कदम के इस बयान की चौतरफा आलोचना होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

राज्य महिला आयोग ने भी इस बयान के बारे में सफाई देने के लिए कदम को 8 दिनों का समय दिया है। बीजेपी ने कदम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता पद हटाने के बाद उनके टीवी डिबेट में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी है। कदम के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन किया था।

 


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